स्कूली छात्र/छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार आज द्वितीय दिन स्कूल बसों की जांच शिविर का किया गया आयोजन

 स्कूली छात्र/छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार आज द्वितीय दिन स्कूल बसों की जांच शिविर का किया गया आयोजन
यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग द्वारा सयुंक्त रूप से की गई जाँच।
द्वितीय चरण में 06 शैक्षणिक संस्थान के 81 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमें 15 बसो में खामी पाई गई।
पायी गयी खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 08 हजार समन शुल्क वसूल किया गया।
दो दिनो में कुल-248 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमें 23 बस में खामियां पाई गई जिसे पूर्ण कर परिवहन करने हेतु निर्देशित किया गया।
 दुर्ग/सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.06.2025 को पुनः यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें द्वितीय चरण में जिले के 06 स्कूलों के छात्र छात्राओं के परिवहन करने वाले 81 बसों का जांच किया गया है। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है। जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा बिना वाईपर 10, लायसेंस 01 कांच 04 कुल 15 स्कूली बसो पर चालान करते हुए 8000 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिग के दौराना पायी गयी खामियां को दूर कर परिवहन करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पशचात चालक परिचालक के  आंखो की जांच किया गया। जिसमें 40 चालको को आंखो संबंधित शिकायत पाई गई जिन्हे चश्मा लगाने एवं चश्मा के नंबर हुए बदलाव को बदलने हेतु समझाईस दी गई।
इस दो दिन के बस जांच शिविर में 22 शैक्षणिक संस्थान के कुल-248 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमे से 23 बसो में खामी पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए कुल-17000 रूपये समन शुल्क वसूल किये गये। आने वाले दिनो में जो बसे शिविर में जांच के लिए नहीं आये है ऐसे बसों का औचिक निरीक्षण कर चेक किया जावेंगा।
https://youtu.be/B64TX2yRTQ0?si=lB48m6BRWOckqCxK