पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज द्वारा पुलिस अधीक्षकों को पुलिस भर्ती के संबंध में पारदर्शिता रखने जारी किए निर्देश, लेन-देन की शिकायत पर करें शख्त कार्यवाही

 पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज द्वारा पुलिस अधीक्षकों को पुलिस भर्ती के संबंध में पारदर्शिता रखने जारी किए निर्देश, लेन-देन की शिकायत पर करें शख्त कार्यवाही

पुलिस अधीक्षकों को आरक्षक भर्ती में पैसों का लेन देन करने वाले व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

दुर्ग/ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग ने जिले के पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, बालोद और बेमेतरा को पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिनांक 16.11.2024 से पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसके लिये प्रवेश-पत्र जारी करने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। पूर्व में असामाजिक तत्वों द्वारा आमजन/भर्ती के प्रतिभागियों को दिग्भ्रमित कर पुलिस भर्ती या अन्य भर्तियो में नियुक्ति दिलाये जाने के नाम से पैसों के लेने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

चूंकि पुलिस आरक्षक भर्ती में निष्पक्षता एवं पूर्ण पारदर्शिता का पालन किया जाता है। यदि जिले में किसी असामाजिक तत्व या किसी पुलिसकर्मी के विरूद्ध इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा जिले में नागरिकों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया जाये, जिसमें आमजन को यह स्पष्ट किया जाये कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों की नियुक्ति नियमों के अधीन उनकी योग्यता एवं दक्षता के अनुरूप ही होगी। किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने वाले दलालों या असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आये। यदि किसी व्यक्ति द्वारा भर्ती कराने के नाम पर पैसे की मांग की जाती है तो यह एक एक गंभीर अपराध है एवं इसकी सूचना तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे दी जा सकती है। यह भी अवगत कराया जाये कि भर्ती कराने के नाम पर भ्रष्टाचार कर पैसे लेने वाला व्यक्ति जितना दोषी है, इस कृत्य में पैसे देने वाला व्यक्ति भी दोषी होता है एवं उन पर अपराधिक कार्यवाही का प्रावधान है। अतः भर्ती के नाम पर किसी भी प्रकार के झांसे में न आये। इस हेतु सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

पुलिस अधीक्षक, दुर्ग एवं भर्ती समिति अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि भर्ती प्रकिया में नियमों का पूर्ण पालन हो तथा भर्ती में पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।