दुर्ग पुलिस द्वारा गांजा का बड़ा खेप पकड़ा गया ,दो माल-वाहक वाहन सहित 11,00,000/- लाख रूपये की मशरूका जप्त , एन्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट दुर्ग एवं चौकी जेवरा सिरसा की संयुक्त कार्यवाही
दुर्ग जिलें में हो रहे नशे के कारोबार से मुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) द्वारा गंभीरता से लेते हुए नशे के कारोबारियों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में एसीसीयू टीम को मुखबीर से सूचना मिलने पर मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की शीघ्र पतासाजी एवं माल बरामदगी हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा (रापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) ऋचा मिश्रा (रापुसे), उप पुलिस अधीक्षक(क्राईम) हेम प्रकाश नायक, नगर पुलिस अधीक्षक (दुर्ग) चिराग जैन (भापुसे) के मार्गदर्शन में एसीसीयू प्रभारी तापेश नेताम एवं चौकी प्रभारी निरीक्षक राजेश साहू के नेतृत्व में एसीसीयू एवं चौकी जेवरा सिरसा की संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्यवाही हेतु लगाया गया।टीम द्वारा संदेहियों पर सतत् निगाह रखी जा रही थी, विशेष सूत्र भी लगाये गये थे। इसी दौरान दिनांक 27. 07.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि चौकी जेवरा सिरसा क्षेत्रांतर्गत भटगांव निवासी संतोष द्वारा उड़िसा से बहुत भारी मात्रा में गांजा लाकर स्थानीय स्तर पर सप्लाई की जा रही है जिसमें उसके द्वारा दो माल वाहक (टाटा डीआई 207) जिसमें चेम्बर बनाकर गांजा लाकर सप्लाई कर रहे हैं कि सूचना पर एसीसीयू टीम द्वारा लगातार निगाह रखी जा रही थी एवं मुखबीरों को भी शतर्क किया गया था कि मुखबीर द्वारा पता चला कि एक वाहन उडिसा गांजा लेने गई थी और गांजा लेकर आ गई है जिसे एसीसीयू टीम द्वारा लगातार चौंकी जेवरा सिरसा के आस-पास के गांव भटगांव, करंजा भिलाई, रवेलीडीह, समोदा, अरसनारा में लगातार टीम पतातलाश किया जा रहा था। इसी दौरान पता चला कि आरोपियों द्वारा जेवरा सिरसा धमधा मार्ग पर गांजा खपाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सूचना पर एसीसीयू एवं चौकी की संयुक्त टीम द्वारा उस दिनांक से संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखते हुए घेरा बंदी की गई थी ताकी आरोपियों द्वारा गांजा से भरी गाडी बाहर निकाल न सके जो चौंकी जेवरा सिरसा के आस पास के गांव भटगांव, करंजा भिलाई, रवेलीडीह, समोदा, अरसनारा से बाहर न निकल पाये। दिनांक 13.08.2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि कचांदूर गौठान खार के पास एक माल वाहक सफेद कलर का झाडी के पास छुपाकर खड़ा किया गया है, तब टीम द्वारा बताये गए स्थान पर पहुंच कर देखा तो एक मालवाहक सफेद कलर का खडा था जिसका वारिसान आस पास पतासाजी करने पर नहीं मिला न ही को उक्त वाहन के संबंध में जानकारी होना बताये तब संदेह हुआ कि उक्त वाहन क. सीज 04 जे. 4787 में बताये गए मुखबीर द्वारा सूचना की तस्दीक करने पर एवं वाहन का बारिकी से निरीक्षण करने पर वाहन के ट्राली के नीचे चेंबर बना हुआ मिला जिसके अंदर 104 (एक सौ चार) पाकेट गांजा तौलने पर 113 किलो (एक सौ तेरह किलो) गांजा जुमला किमती 11,25,000/रू. लावारिस हालत में प्राप्त हुआ जिसे गवांहों के समक्ष अपराध क्र. 0/2024 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट तहत अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वाहन एवं गांजा को जप्त किया गया एवं कचांदूर गौठान से लगभग एक किमी दूरी पर दूसरा वाहन जो उसी कम्पनी का माल वाहक था जो झाडियों के बीच में छुपा कर खडा किया था जिसें संदेह होने पर गाडी केबीन एवं गाडी ट्राली के नीचे सटर वाला केबीन बना कर रखा था किन्तु उस जगह पर किसी प्रकार का कोई मादक वस्तु नहीं पाया गया जिसे धारा 106 बीएनएस में लावारिस हालत में जप्त कर असल वारिसान एवं मादक पदार्थ के संबंध में पता साजी की जा रही है।उक्त कार्यवाही में सउनि नरेन्द्र सिंह राजपूत, गुप्तेश्वर यादव, पूर्ण बहादुर, शशीकांता, प्र.आर. प्रदीप ठाकुर, जितेन्द्र सिंह, रोशन भुवाल, पुनेश साहू, आरक्षक जूगनू, पन्ने लाल, संतोष कुमार, हेमेन्द्र बंछोर, श्याम सिंह, चित्रसेन साहू।
अपराध क्रमांक :- 0/2024, धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट।