02 आरोपियों व 01 नाबालिक के द्वारा जान से मारने की अपराधिक षडयन्त्र रचित कर पीडित के ऊपर जान लेवा हमला कर चोट पहुंचाने के आरोपियों को छावनी पुलिस द्वारा आधे घण्टे के भीतर पकडा गया
आरोपीगण जे पवन उर्फ ब्रुसली पिता जे बडे साहब उम्र 20 साल, गौतम सरकार पिता गोपाल सरकार उम्र 19 साल निवासी केम्प 1 गुरूद्वारा के सामने भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग के कब्जे से धारदार कटर को जप्त कर छावनी पुलिस द्वारा बरामद की गई
छावनी /पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी संजय वर्माथाना छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराया था की वह घटना दिनांक 27-052024 को रातकरीबन 09.30 बजे बैकुण्ठधाम मंदिर के सामने तालाब के पास गुपचुप चाट का ठेला लगाया हुआ था उसीसमय 02 व्यक्ति जे पवन उर्फ ब्रुस्ली व गौतम इनके ठेले के पास आये व बोले की क्यों हमारे भाई गप्पे से तूविवाद करता है अपने आप को दादा समझता है क्या आज तेरे को जान से मारेंगे, हमारे भाई गप्पे ने तुमकोखत्म करने के लिए भेजा है कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए ब्रुस्ली ने अपने पास रखे धारदारहथियार कटर से तथा गौतम ने भी अपने पास रखे धारदार हथियार कटर से एक साथ प्रार्थी को जान से मारनेके लिए उसके ऊपर वार कर दिया, जिससे वह अपने बचाव में हटा तो ब्रुस्ली का किये वार से प्रार्थी के दाहिनेपैर के जांघ के पास लगकर खून निकला है तथा गौतम के वार से बाएं पैर में पाकेट के पास लगा जो उस पाकेटमें मोबाइल रखा हुआ था जिस कारण पैंट कट गया व पैर में हल्का चोट आया है की रिपोर्ट पर वरिष्ठअधिकारियों श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र शुक्ला के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकशहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारीछावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में गंभीरता से टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुएदोनों आरोपियों जे पवन उर्फ ब्रुस्ली व गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जो बताये की उनके दोस्तइरफान उर्फ गप्पे के बोलने पर ही उन्होने प्रार्थी संजय वर्मा को जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमलाकर गंभीर चोट पहुंचाया है। प्रार्थी से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ की 02 वर्ष पूर्व वह अपचारी बालक इरफानउर्फ गप्पे के साथ काम करता था उस दौरान वाद विवाद होने से उनके मालिक ने इन दोनों को काम से निकालदिया था तब से अपचारी बालक इरफान उर्फ गप्पे प्रार्थी संजय वर्मा से रंजीश रख रहा था उसी द्वेष में तीनोंआरोपी मिलकर अपराधिक षडयंत्र रच कर प्रार्थी संजय वर्मा को जान से मारने की नियत से उसके प्राण घातकहमला कर गंभीर चोट पहुंचाया है। आरोपियों के विरूद्ध धारा 307, 120-बी, 34 भादिव के तहत अपराधपंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दुर्ग न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में उनि वरूण देवता, सउनि अशोक यादव, प्र.आर. रामनारायण यदु, आरक्षक ध्रुवनारायण चन्द्राकर, संजय सोनी, अनिल तिवारी की सराहनीय भूमिका रही है।