छावनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर 34 (2) आबकारी एक्ट एवं दो आरोपियों के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही 

 छावनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर 34 (2) आबकारी एक्ट एवं दो आरोपियों के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही 

छावनी /पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा अवैध नशा एवं प्रतिबंधित चाकू के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 01/05/2024 को मुखबिर सूचना पर घटना स्थल सुंदर नगर नहर के किनारे भिलाई में आरोपी मो नौशाद अली उर्फ बिल्लू नामक व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब बेचने की सूचना मिलने पर उक्त स्थान पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर (1) अपराध क्र. 193/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी मो. नौशाद अली ऊर्फ बिल्लू के कब्जे से 30 पौवा देशी शोले प्लेन देशी मदिरा शराब प्रत्येक में 180 एम एल कुल मात्रा 5.400 बल्क लीटर किमती 2700 रूपये, अपराध overline phi . 194/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी जे. अरविंद के कब्जे से प्रतिबंधित एक लोहे का धारदार चाकू एवं अपराध क्र. 195/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी ए रफीक के कब्जे से एक धारदार बटन चाकू बरामद की गई। तीनों आरोपियो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। जिसमे प्र.आर. रामनारायण यदु, प्र.आर. आनंद तिवारी, प्रआर अमर नायक, आरक्षक संजय सोनी, की सराहनीय भूमिका रही।

आरोपी मो. नौशाद अली ऊर्फ बिल्लू पिता मो. कलाम उम्र 36 साल साकिन गुरूद्वारा के पास सुंदर नगर कैम्प 01 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग के कब्जे से 30 पौवा देशी शोले प्लेन देशी मदिरा शराब प्रत्येक में 180 एम एल कुल मात्रा 5.400 बल्क लीटर किमती 2700 रूपये

आरोपी जे. अरविंद पिता जे.जीवा उम्र 23 साल साकिन सेक्टर 11. देना बैंक के पीछे सडक 08 भिलाई के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू