प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्न्यन योजना पीएमएफएमई पर कार्यशाला 16 फरवरी को, कार्यशाला में भाग लेने के लिए 15 फरवरी तक करना होगा पंजीयन

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्न्यन योजना पीएमएफएमई पर कार्यशाला 16 फरवरी को, कार्यशाला में भाग लेने के लिए 15 फरवरी तक करना होगा पंजीयन

दुर्ग/ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई का संचालन जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है। पीएमएफएमई योजना की विस्तृत जानकारी देने हेतु 16 फरवरी को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दोपहर 01 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी स्व सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठन भाग ले सकते है। इच्छुक हितग्राही उक्त कार्यशाला में भाग लेने के लिए दूरभाष क्रमांक 9981140733 पर संपर्क कर 15 फरवरी तक पंजीयन करा सकते हैं।

मुख्य महाप्रबंधक उद्योग श्री हरीश सक्सेना से मिली जानकारी अनुसार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत उद्यमी स्व सहायता समूह एवं किसान उत्पादक संगठन इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत निदेशक, स्वसहायता समूह के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत इकाई की स्थापना या किसान उत्पादक संगठन के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पर स्वयं का अंशदान कम से कम 10 प्रतिशत लगाने की स्थिति में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख तक पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता है। खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को अधिकतम रूपए 40 हजार रूपए की प्रारंभिक पूंजी का प्रावधान है।
खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु 35 प्रतिशत की दर से पूंजीगत अनुदान एवं सामान्य उद्भवन केन्द्र स्थापित करने हेतु अधिकतम 50 की दर से पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है।